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मोदी सरकार की इस योजना के तहत मुफ्त में होगा कोरोना वायरस का इलाज, अपना नाम ऐसे करें चेक

Ayushman Bharat Scheme: देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के मामले बहुत से रहे है. नए आंकड़ों के मुताबिक देश में अबतक कुल 6,73,165 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं. जबकि 4,09,083 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके है. वहीं अबतक कोरोना से 19,268 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है.  महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु राज्य इस खतरनाक बीमारी से बहुत ज्यादा कष्ट झेल रहे हैं. इसके साथ ही देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज भी बहुत ही महंगा हों चुका है. कही-कही प्राइवेट अस्पताल इलाज करने के लिए मनमानी फ़ीस वसूल रहे है. इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने अपनी खास योजना प्रधानमंत्री आयुष्‍मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों की संख्या बढ़ा रही है.

आयुष्मान भारत योजना को पीएम नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती के दिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आरम्भ किया था. जबकि पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्मतिथि 25 सितंबर 2018 से पीएम मोदी द्वारा इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है.

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आपको बता दें आयुष्‍मान भारत (Ayushman Bharat Scheme) या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश के हर गरीब परिवार को 5 लाख रूपये तक का मुफ्त में इलाज कराने की सुविधा दी जाती हैं. यह भारत सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक है. जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना है. इस योजना के तहत हर लाभार्थियों को ई-कार्ड दिया जाता है. इसका उपयोग इलाज के समय इस्‍तेमाल करके तुरंत कैशलेस सेवाएं अस्पताल में प्राप्‍त की जा सकती हैं.

आयुष्‍मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) लाभ आप तभी लें सकते हैं, जब आपका नाम इस योजना में रजिस्टर में हो. अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस योजना में आप रजिस्टर हैं या नहीं तो ऐसे कर सकते हैं चेक.

आयुष्‍मान भारत योजना में अपना नाम कैसे चेक करें?

आयुष्‍मान भारत योजना के लिए यहां कर सकते हैं कॉल

इसके अलावा आप 14555 और 1800-111-565 नंबर डायल करके आपका या आपके परिवार का योजना में नाम है या नहीं, इसकी जानकारी ली जा सकती है.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मुख्य विशेषताएं

आयुष्‍मान भारत योजना के तहत लाभ

भारत में कई सरकारी वित्त-पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं रही है जिनके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में प्रति परिवार 30,000 रुपये से लेकर 3,00,000 रुपये तक की धन राशि मुहैया कराई जाती थी जो असमानता उत्पन करती थीं। (पीएम-जय) समस्त लाभार्थियों को सूचीबद्ध माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5,00,000 रुपये मुहैया कराती है। इस योजना के तहत निम्नलिखित उपचार निशुल्क उपलब्ध हैं.

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