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Unlock 4 Guidelines: अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Unlock 4 Guidelines: देश में कोरोना संकट के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. 1 सितंबर 2020 से शुरू होने वाले अनलॉक 4 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को दिशानिर्देश जारी कर दिए है. अनलॉक 4 गाइडलाइन (Unlock 4 Guidelines) के मुताबिक देश में अब ओपन एयर थियेटर 21 सितंबर से खोले जा सकेंगे. हालांकि, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला किया गया है. अनलॉक 4 (Unlock 4) में 7 सितंबर से मेट्रो की सेवाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी.

गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी. दिशानिर्देशों के मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति होगी, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी. इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.

अनलॉक 4 के लिए दिशानिर्देश (Unlock 4 Guidelines In Hindi)-

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