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ITR फाइल और पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई, जानें फाइल करने का तरीका

केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने में राहत दी हैं. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का Income Tax Return दाखिल करने की समय सीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है. अब  ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है. इसकी जानकारी केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने दी हैं.

आपको बता दें कि देश में फैले कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख 31  मार्च 2020 बढाकर 30 जून 2020 कर दिया था. लेकिन अब सीबीडीटी ने एक अधिसूचना जारी करके बताया है कि वर्ष 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेश की समयसीमा को भी एक माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है.

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इस तरह करदाता आयकर कानून की धारा 80सी (जीवन बीमा, पेंशन कोष, बचत पत्र आदि), 80डी (चिकित्सा बीमा) और 80जी (दान) के तहत 31 जुलाई 2020 तक कर निवेश करके इन पर वित्त वर्ष 2019-20 में कर छूट का दावा कर सकता है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की जारी विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 30 नवंबर 2020 तक के लिये पहले ही बढ़ा दिया गया है.

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पैन आधार कार्ड लिंक अंतिम तिथि

इसके साथ ही पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तिथि में भी बदलाव किया गया है. पहले लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 थी. जो अब बढाकर अगले साल यानी 31 मार्च 2021 तक कर दिया है.

पैन कार्ड आधार लिंक कैसे करें

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