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बड़ी खबर: पूरे देश में 20 जुलाई से लागू होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आपको मिलेंगे ये फायदे

केंद्र की मोदी सरकार ने ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक नया कानून लागू करने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार 20 जुलाई को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 (Consumer Protection Act-2019) को पुरे देश में लागू करने जा रही है. इसके लिए सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा. इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद ग्राहकों के साथ नए- नए तरीकों से होने वाले धोखाधड़ी के मामलों पर अब केंद्र सरकार लगाम लगाएगी.

उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने पिछले ही दिनों कहा था, ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नियमों का मसौदा तैयार हो चुका है. पीएम मोदी के दिशा-निर्देश में एक ऐसा कानून बना है, जिसको लागू हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.’

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इस कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी. खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है. इसके साथ ही उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी. तो चलिए इस नए कानून की विशेषताओं के बारें में डिटेल में जानते है-

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 (Consumer Protection Act-2019) की विशेषताएं

आपको बता दें , इस नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 को जनवरी में लागू करना था. लेकिन किसी कारणवश ये लागू नहीं हो पाया. फिर इसे मार्च महीने में लागू करने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी थी. लेकिन देश में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वहज से इसे टाल दिया गया था. अब अगले हफ्ते से इस नए कानून को लागू कर दिया जाएगा.

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Input from News 18 and Zee News

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