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UP Lockdown New Guidelines: उत्तर प्रदेश लॉकडाउन 4 गाइडलाइन जारी, जानिए क्या खुला और क्या बंद

UP Lockdown 4 Guidelines in Hindi: कोरोनावायरस के चलते पुरे देश में लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी गई है. लॉकडाउन 4 की अवधि 18 मई से 31 मई तक होगी. इस बार के लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने राज्यों को बहुत से अधिकार दिए हैं. इसके लिए गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए अपनी गाइडलाइन भी जारी कर दी है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया हैं. प्रदेश के मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी यूपी लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन सभी जिलों में भेज दिया गया है.

उत्तर प्रदेश लॉकडाउन 4.0 क्या-क्या खुलेंगे?

गाइडलाइन के मुताबिक, प्रदेश में स्थित सभी औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दी गई है. लेकिन जिन-जिन जगहों पर कंटेनमेंट जोन है वहां पर अभी औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी. सब्जी मंडी (थोक) सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे और सब्जी मंडी (रिटेल) दुकानें सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुली रहेंगी. सब्जी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी.

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पूरे प्रदेश में जो दुकानें खुलेंगी, उनके सभी दुकानदारों को मास्क लगाना होगा, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा, दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी और मिठाई की दुकानों को खोलने की भी छूट दे दी गई है. शादी में सिर्फ 20 लोग हो सकेंगे शामिल. प्रिंटिंग प्रेस व ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानें खुलेंगी.

उत्तर प्रदेश लॉकडाउन 4.0 में इन चीजों पर जारी रहेगा प्रतिबंध

गाइडलाइन के मुताबिक, प्रदेश में विमान सेवा, मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, कॉलेज, मॉल, सिनेमाघर 31 मई तक बंद रहेगी.

प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल बंद रहेंगे. धार्मिक जुलूस भी पूरी तरह से रोक होगी. चार पहिया वाहन पर चालक के अलावा सिर्फ दो लोग ही चल सकेंगे. बाइक सवार व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा.

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