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अमिताभ बच्चन के कोरोना कॉलर ट्यून के खिलाफ दर्ज हुई याचिका, 18 जनवरी को होगी सुनवाई

बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन के कोरोना कॉलर ट्यून (Corona Caller Tune) के खिलाफ दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 18 जनवरी को सुनवाई होगा. याचिका में दवा किया गया है कि भारत सरकार ने अमिताभ बच्चन को कोविद कॉलर ट्यून (Amitabh Bachchan Corona Caller Tune) के लिए फीस दी है. बच्चन का यह रिकॉर्डेड संदेश फोन कॉल कनेक्ट होने से पहले मोबाइल यूजर्स को सुनाया जाता है.

इस याचिका में अमिताभ बच्चन की फोन की कॉलर ट्यून से आवाज हटाने की मांग की गई है. बता दें कि बॉलीवुड स्टार और उनके बेटे-बहू भी कोरोनावायरस से संक्रमित हो चुके हैं और कुछ समय बाद वे ठीक हो गए थे. याचिका में अमिताभ बच्चन की आवाज हटाकर किसी कोरोना वॉरियर की आवाज देने की बात कही गई है.

अमिताभ बच्चन कोरोना कॉलर ट्यून में क्या है?

कोरोना कॉलर ट्यून में अमिताभ बच्चन बोल रहे- नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है. कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें. इसलिए जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं. दो गज दूरी, मास्क है जरूरी. कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है, नियमित रूप हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना.

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