ITR Filing Tips: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा और सरल बना दिया है. आप इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइल कर सकते है. आपको बता दें, 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों के लिए इनकम टैक्स भरना अनिवार्य है. इस साल ITR भरने की आखिरी तारीख (ITR filing last date) यानी डेडलाइन 31 जुलाई 2022 है. आज हम इस पोस्ट में आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
Saving Account Benefits In Hindi: सेविंग अकाउंट के फायदे के बारे में पूरी जानकारी, यहां जानें
इनकम टैक्स फाइल कैसे करें (ITR Filing Tips In Hindi)
- सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.
gov.in पर जाएं. - इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए उसपर पर अपना रजिस्ट्रेशन करें. वेबसाइट पर राइट साइड में खुद को रजिस्टर (Register Yourself) करने का विकल्प आ रहा होगा. इसके बाद नया पेज खुलेगा.
- पेज पर मांगी गई सभी जानकारियां डाल दें. यहां ऐसा नंबर या ईमेल आईडी डालें जिस पर आपको आसानी से ओटीपी मिल सके.
- इसके बाद जब आप रजिस्टर कर देंगें तो आपको एक ईमले मिलेगा. इस ईमेल में एक लिंक दिया होगा. अब इस लिंक को खोलेंगे तो यहां एक ओटीपी डालना होगा.
- यह ओटीपी आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए गए मोबाइल नंबर पर आएगा. यदि ओटीपी नहीं मिला हो तो इनकम टैक्स विभाग के कस्टमर केयर पर संपर्क करें.
- जब आपका रजिस्ट्रेशन और ईमेल वेरिफिकेशन पूरा हो जाए तो वेबसाइट पर अपना लॉगिन करें. आपका पैन नंबर आपका यूजरनेम होगा और पैन कार्ड पर दी गई जन्मतिथि आपका पासवर्ड होगा.
- इसके बाद नया पेज खुल जाएगा. यहां प्रिपेयर एंड सब्मिट ऑनलाइन आईटीआर (ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने) के विकल्प को चुनें.
- इसके बाद फॉर्म में सिलेक्ट करें कि आप किस साल का आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं.
- नौकरी करने वाले लोगों को आईटीआर-1 फॉर्म सिलेक्ट करना है.
- अपना रोजगार करने वालों के लिए आईटीआर-4 फॉर्म है. नए यूजर को न्यू एड्रेस (नया पता) सिलेक्ट करके उसमें अपना पता डालना है. जब फॉर्म में मौजूद पूरी जानकारी भर लें तो प्रस्तुति पर क्लिक करें.
- अब आप अपने आईटीआर फॉर्म में दिए गए सभी नियमों को ध्यान से पढ लें.
यह भी पढ़े: सैलरी अकाउंट के फायदे के बारे में यहां विस्तार से जाने
आधार के जरिए अपने ITR का वेरिफिकेशन करें
- 1 जुलाई 2017 से सभी टैक्स देने वालों को आधार नंबर देना जरूरी है. इनकम टैक्स रिटर्न के वेरिफिकेशन के लिए इस विकल्प को चुन सकते हैं.
- आधार कार्ड के जरिए ओटीपी ई-वेरिफिकेशन के लिए, “मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार ओटीपी प्राप्त करना चाहता/चाहती हूं.” विकल्प को चुन सकते हैं.
- इसके बाद आधार नंबर से लिंक मोबाइल पर ओटीपी आएगा.
- ओटीपी डालने के बाद आईटीआर का ई वेरिफिकेशन का मैसेज मिल जाएगा.
यह भी पढ़े: कार या बाइक दुर्घटना के बाद जल्दी इंश्योरेंस क्लेम पाना है तो, ये तरीके अपनाये
आपने जो भी जानकारियां दी हैं उन्हें ध्यान से देख लें. निवेश और फॉर्म 16 या 16ए में काटे गए टीडीएस की जानकारी आदि भर दें. यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन फॉर्म में दिया गया अंतिम टैक्स आपके दिए जा रहे टैक्स के बराबर हो. सब्मिट करने से पहले एक बार प्रिव्यू करके देख लें कि आपने जो जानकारियां दी हैं वह सब ठीक हैं कि नहीं.
फॉर्म-16 क्या है?
फॉर्म-16 एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय फॉर्म-16 की जरुरत पड़ती है. यह आपकी कंपनी की ओर से जारी किया जाता है. फॉर्म-16 में आपके द्वारा ली गई सैलरी, डिडक्शन, टैक्स डिडक्टेड, अलाउंस के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती हैं, जो आयकर रिटर्न फाइल करते समय काम आती हैं.
हिंदी न्यूज़ के अन्य ख़बरों के लिए आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो करें.वीडियो देखने के लिए हमारे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें.
Updated On: July 30, 2022 8:06 pm