ITR फाइल नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, वर्ना 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है,अगर आपने अबतक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जल्दी से अपना रिटर्न भर लीजिए, क्योंकि बिना जुर्माना के आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2018 है।

इसके बाद आयकर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है ।

यह भी पढ़े:  Income Tax Return 2022: इन आसान तरीकों से फाइल करें अपना ITR, अंतिम तिथि 31 जुलाई

आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क देना होगा। अगर आपकी कुल आय पांच लाख रुपये या उससे काम है तो उसे 31 जुलाई के बाद सिर्फ 1,000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।

यह भी पढ़े:  Independence Day 2023 Wishes: स्वतंत्रता दिवस पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें ये शुभकामनाएं

ये भी पढ़े : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें, जानें यहां पर स्टेप बाई स्टेप

अगर आप की कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक है और 31 जुलाई, 2018 के बाद और 31 दिसंबर, 2018 के पहले आपने अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपको 5,000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।

यह भी पढ़े:  ITR Filing Tips: ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें, जानिए यहां पूरी विधि

अगर आप 31 दिसंबर, 2018 तक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। आप 10,000 रुपये विलंब शुल्क के साथ 31 मार्च, 2019 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते है। इसके बाद आयकर आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं होगा।

Updated On: July 21, 2018 9:31 pm

Related Posts