ITR Filing Tips: इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कैसे करें, यहां जानें पूरी विधि

ITR Filing Tips In Hindi: 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों के लिए इनकम टैक्स भरना अनिवार्य है. आज हम इस पोस्ट में आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं

ITR Filing Tips In Hindi: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा और सरल बना दिया है. आप इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइल कर सकते है. आपको बता दें, 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों के लिए इनकम टैक्स भरना अनिवार्य है. आज हम इस पोस्ट में आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं-

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इनकम टैक्स फाइल कैसे करें (ITR Filing Tips In Hindi) – 

  • सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
  • इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए उसपर पर अपना रजिस्ट्रेशन करें. वेबसाइट पर राइट साइड में खुद को रजिस्टर (Register Yourself) करने का विकल्प आ रहा होगा. इसके बाद नया पेज खुलेगा.
  • पेज पर मांगी गई सभी जानकारियां डाल दें. यहां ऐसा नंबर या ईमेल आईडी डालें जिस पर आपको आसानी से ओटीपी मिल सके.
  • इसके बाद जब आप रजिस्टर कर देंगें तो आपको एक ईमले मिलेगा. इस ईमेल में एक लिंक दिया होगा. अब इस लिंक को खोलेंगे तो यहां एक ओटीपी डालना होगा.
  • यह ओटीपी आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए गए मोबाइल नंबर पर आएगा. यदि ओटीपी नहीं मिला हो तो इनकम टैक्स विभाग के कस्टमर केयर पर संपर्क करें.
  • जब आपका रजिस्ट्रेशन और ईमेल वेरिफिकेशन पूरा हो जाए तो वेबसाइट पर अपना लॉगिन करें. आपका पैन नंबर आपका यूजरनेम होगा और पैन कार्ड पर दी गई जन्मतिथि आपका पासवर्ड होगा.
  • इसके बाद नया पेज खुल जाएगा. यहां प्रिपेयर एंड सब्मिट ऑनलाइन आईटीआर (ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने) के विकल्प को चुनें.
  • इसके बाद फॉर्म में सिलेक्ट करें कि आप किस साल का आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं.
  • नौकरी करने वाले लोगों को आईटीआर-1 फॉर्म सिलेक्ट करना है.
  • अपना रोजगार करने वालों के लिए आईटीआर-4 फॉर्म है. नए यूजर को न्यू एड्रेस (नया पता) सिलेक्ट करके उसमें अपना पता डालना है. जब फॉर्म में मौजूद पूरी जानकारी भर लें तो प्रस्तुति पर क्लिक करें.
  • अब आप अपने आईटीआर फॉर्म में दिए गए सभी नियमों को ध्यान से पढ लें.
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आधार के जरिए अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन करें-

  • 1 जुलाई 2017 से सभी टैक्स देने वालों को आधार नंबर देना जरूरी है. इनकम टैक्स रिटर्न के वेरिफिकेशन के लिए इस विकल्प को चुन सकते हैं.
  • आधार कार्ड के जरिए ओटीपी ई-वेरिफिकेशन के लिए, “मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार ओटीपी प्राप्त करना चाहता/चाहती हूं.” विकल्प को चुन सकते हैं.
  • इसके बाद आधार नंबर से लिंक मोबाइल पर ओटीपी आएगा.
  • ओटीपी डालने के बाद आईटीआर का ई वेरिफिकेशन का मैसेज मिल जाएगा.
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आपने जो भी जानकारियां दी हैं उन्हें ध्यान से देख लें। निवेश और फॉर्म 16 या 16ए में काटे गए टीडीएस की जानकारी आदि भर दें. यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन फॉर्म में दिया गया अंतिम टैक्स आपके दिए जा रहे टैक्स के बराबर हो. सब्मिट करने से पहले एक बार प्रिव्यू करके देख लें कि आपने जो जानकारियां दी हैं वह सब ठीक हैं कि नहीं.

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Updated On: May 29, 2020 8:30 pm

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