Bank Account: गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए? परेशान न हों, इस तरीके से पैसा वापस लाएं

Bank Account: इसके बाद लोगों को परेशानी होने लगती है और कई बार जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं वो पैसे देने से इंकार कर देता है. ऐसे में आपको क्या करना चाहिए यहां हम आपको बताते हैं.

Bank Account गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए परेशान न हों, इस तरीके से पैसा वापस लाएं
Bank Account गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए परेशान न हों, इस तरीके से पैसा वापस लाएं

Bank Account: आज के समय में हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है. पैसों का लेन-देन भी अब ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही करना पसंद करते हैं. खासतौर पर बिल पेमेंट, रिचार्ज, खाना ऑर्डर करना सबकुछ ऑनलाइन हो जाने से चीजें आसान हो चुकी हैं. मगर इसी में बहुत परेशानियां होने लगती हैं क्योंकि कभी-कभी गलत नंबर या यूपीआई आईडी या फिर गलत अकाउंट डिटेल्स से पैसे गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं.

इसके बाद लोगों को परेशानी होने लगती है और कई बार जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं वो पैसे देने से इंकार कर देता है. ऐसे में आपको क्या करना चाहिए यहां हम आपको बताते हैं.

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पैसा गलत अकाउंट में हो गया ट्रांसफर?

RBI के मुताबिक, भुगतान निर्देशों में सही इनपुट प्रदान करने की जिम्मेदारी खासकर लाभार्थी खाता संख्या की जानकारी, पैसे भेजने वाले की होती है. किसी अकाउंट में पैसा भेजते समय लाभार्थी के नाम को जरूर बताएं. यह प्रक्रिया शाखाओं में होने वाले लेनदेन अनरौोधों और ऑनलाइन/इंटरनेट वितरण चैनल के माध्यम से उत्पन्न होने वाले दोनों के लिए लागू होगा. पैसा ट्रांसफर करने वाले को यह देख लेना चाहिए कि उसने जो अकाउंट नंबर दर्ज किया है वो सही है या नहीं. अगर फिर भी पैसा गलत जगह ट्रांसफर हो गया है तो लेन-देन होने की संभावना होती है.

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अगर आपने गलत अकाउंट में पैसा भेजा है तो सबसे पहले बैंक को इस बारे में बताएं. इसके लिए आपको बैंक शाखा भी जाना हो सकता है. आपको लेन-देन की तारीख, समय और खाता नंबर पता होना चाहिए. आप गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाने की शिकायत लिखकर उसके साथ सारी डिटेल्स लिखकर बैंक में जमा करना होगा. बैंक आपके शिकायत पर उस बैंक अकाउंट की जानकारी उपलब्ध कराएगा जहां पैसा गया है.

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आप प्राप्त कर्ता से पैसे वापस लेने के लिए आग्रह कर सकते हैं. अगर पैसे पाने वाले से वापसी से मना किया तो आप कानूनी सहायता ले सकते हैं. उनके खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आपके पास बैंक से मिली प्राप्तकर्ता लिखित में होना चाहिए.

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