PM Kisan सम्मान निधि योजना का ये किसान नहीं उठा सकते फायदा, जानिए क्या हैं नियम

PM Kisan Samman Nidhi Scheme in Hindi: अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो पहले पीएम किसान योजना से जुड़े नियम और शर्तों के बारे में जान लें।

Advertisements
Advertisements

पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की सातवीं किस्त के रूप में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपये आने वाले हैं। इस योजना के तहत अब तक देश के 11.17 करोड़ किसान हर चार महीने पर 2000 रुपये की किस्त का लाभ उठा रहे हैं। मोदी सरकार अब तक 2000-2000 की छह किस्त किसानों के खाते में भेज चुकी है। अब अगली यानी 7वीं किस्त दिसंबर से आनी है। अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो पहले पीएम किसान योजना से जुड़े नियम और शर्तों के बारे में जान लें।

इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा
आपके नाम नहीं है खेत

यह भी पढ़े:  Union Budget 2021: इस बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा, यहां जानिए
Advertisements

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम नहीं है, तो वह लाभार्थी नहीं होगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो भी पीएम किसान योजना का फायदा नहीं उठा सकते।

Advertisements

इन किसानों को नहीं मिलता लाभ

अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोगों को इस योजना का फायदा नहीं मिलता।

यह भी पढ़े:  पीएम नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के लिए कोरोना से जल्द ठीक होने के लिए भेजी शुभकामना

10000 से अधिक पेंशन पाने वाले को नहीं मिलता फायदा

अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है लेकिन उसे 10 हजार रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है, वह इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते। आयकर देने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

छोटे और सीमान्त परिवारों को लाभ

दिशानिर्देशों में छोटे और सीमान्त किसानों को ऐसे किसान परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के पास संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार सामूहिक रूप से खेती योग्य भूमि दो हेक्टेयर अथवा इससे कम है।

यह भी पढ़े:  Corona Vaccine पर खुशखबरी: DCGI ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर लगाई मुहर

इन्हें नहीं मिल सकता फायदा

  • जो खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं।
  • गांवों में बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं लेकिन खेत के मालिक नहीं होते। खेत के मालिक को फसल का कुछ हिस्सा या पैसे देते हैं। ऐसे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

Source: Live Hindustan

देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूज़ आधार के साथ. हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newsaadhaar और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @news_aadhaar पर क्लिक करें.

Updated On: October 18, 2020 9:35 am

News Aadhaar

न्यूज़ आधार पर आप लाइफस्टाइल, हेल्थ, डाइट और फिटनेस, रिलेशनशिप और फ़ूड से जुड़े हुए न्यूज़ पढ़ सकते है.

संबंधित खबरें