30 जून तक निपटा लें पैसों से जुड़े ये सभी काम, वरना पड़ सकता है पछताना

Income Tax Return Date: कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश की अर्थ व्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. भारत सरकार ने इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते कई चीजों की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है.

Income Tax Return Date: कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश की अर्थ व्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. भारत सरकार ने इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते कई चीजों की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है. जिनमे शामिल है बचत खाते पर मिनिमम बैलेंस में छूट, अटल पेंशन योजना के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी, एडवांस टैक्स इत्यादि. अब धीरे-धीरे 30 जून नजदीक आ रहा है तो ऐसे में हम आपके लिए उन चीजों के बारे बताएंगे. जिनकी डेडलाइन 30 जून को खत्म हो रही है.

आधार-पैन कार्ड लिंक

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते आधा-पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून कर दी है. अगर आप 30 जून तक अपने आधार से पैन को लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा. जिसकी वजह से आपको इनकों टैक्स रिटर्न भरने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं. किसी भी तरह का वित्तीय लेने देन भी नहीं कर पाएंगे.

यह भी पढ़े:  Income Tax Saving Tips: इन 5 तरीकों से बचा सकते है अपना इनकम टैक्स, यहां जानिए

सेविंग अकाउंट मिनिमम बैलेंस

30 जून तक सेविंग आकउंट में मिनिमम बैलेंस को सरकार ने खत्म कर दिया है. यानी ग्राहक के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है तो भी बैंक उससे चार्ज नहीं वसूलेंगे. लेकिन 30 जून के बाद अगर आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है तो बैंक आपसे चार्ज वसूल सकते है.

फॉर्म 16 हासिल कर लें

देश में कोरोना वायरस और लॉक डाउन के चलते सरकार ने फॉर्म 16 की समय सीमा बढाकर 15 जून से 30 जून कर दी थी. लेकिन अब कर्मचारी Form 16 30 जून तक अपनी कंपनी से लें सकते हैं. आमतौर कंपनी अपने कर्मचारियों को मई के महीने में फॉर्म 16 है

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी को 30 जून 2020 तक के लिए रोक दिया है. यानी जो लोग अटल पेंशन योजना में निवेश कर रहे हैं, उनके सेविंग्स अकाउंट से अपने आप इस स्कीम के लिए योगदान का पैसा नहीं कटेगा.

यह भी पढ़े:  UIDAI विवाद : Google ने आधार हेल्पलाइन नंबर मानी अपनी गलती

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल

जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 का संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return Date) नहीं किया है उनके लिए येआखिरी मौका हैं. 30 जून तक आप सभी लोग अपना ITR दाखिल कर लें. अगर आप पहले भी INR फाइल कर चुके हैं तो उसमें करेक्शन करने का भी मौका मिलेगा.

निवेश पर टैक्स छूट

अगर 30 जून तक आप किसी ऐसी स्कीम या प्लान में निवेश करते हैं जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स छूट मिलती है, तो उस निवेश पर आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं.

PPF या सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करवा दें राशि

30 जून तक अपने PPF या सुकन्या समृद्धि खातों में न्यूनतम राशि जमा नहीं की है तो जमा कर लीजिये. पहले जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी. लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते सरकार ने इसकी डेडलाइन 30 जून कर दिया है.

यह भी पढ़े:  फेस्टिव सीजन में लोन लेना हो, तो पहले ये 5 बातें जान लें, फायदे में रहेंगे

सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम में निवेश

सरकार फरवरी और अप्रैल 2020 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम अकाउंट में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा चुकी है.

एटीएम से नकद निकासी

30 जून तक देश के किसी भी बैंक के डेबिट/एटीएम कार्ड से किसी भी बैंक एटीएम से रुपए निकालने पर बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा. अभी दूसरे बैंकों के ATM से आप फ्री में रुपए निकल सकते हैं. लेकिन 30 जून के बाद उस संख्या के खत्म होने के बाद आपको ट्रांजेक्शन करने पर चार्ज देना होगा.

देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूज़ आधार के साथ. हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newsaadhaar और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @news_aadhaar पर क्लिक करें.

Updated On: June 19, 2020 8:19 pm

Related Posts