15 जुलाई से उत्तर प्रदेश में बैन होगी पॉलीथीन, इस्तेमाल पर 50 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 15 जुलाई से पॉलीथिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग जाएगा। उन्होंने कहा कि पॉलीथिन प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है और इस पर रोक लगाना जरूरी हो गया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि, 15 जुलाई के बाद प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलीथिन का इस्तेमाल किसी भी स्तर पर न हो। इसमें आप सभी की सहभागिता जरूरी होगी।

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योगी सरकार ने 50 माइक्रन से पतली पॉलीथिन को सूबे में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के मुताबिक, यदि कोई नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

आपको बता दे कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी वर्ष 2015 में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला लिया था। इन्‍वाइरनमेंट प्रटेक्शन ऐक्ट को भी मंजूरी दी थी। उस समय कह गया था कोई प्रतिबंधित पॉलिथिन का इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उसे छह महीने की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता था। लेकिन बाद में यह लागू नहीं हो पाया।

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Updated On: July 6, 2018 10:11 pm

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