1 अप्रैल से PF और Income Tax से जुड़े नियमों में होने वाले हैं बदलाव, यहां जानिए

देश में 1 अप्रैल से कई सारे नियम बदलने वाले हैं. इसमें PF और Income Tax से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने वाला हैं. इस साल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया था.

Income Tax Saving Tips: इन 5 तरीकों से बचा सकते है अपना इनकम टैक्स, यहां जानिए
Income Tax Saving Tips: इन 5 तरीकों से बचा सकते है अपना इनकम टैक्स, यहां जानिए
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देश में 1 अप्रैल से कई सारे नियम बदलने वाले हैं. इसमें PF और Income Tax से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने वाला हैं. इस साल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया था. उस समय साप किया था कि टैक्स को लेकर किसी भी क्लास को राहत नहीं दी जाएगी. बल्कि लोगों के लिए इनकम टैक्स भरना जरूरी किया जाएगा.

हालांकि, सरकार ने सुपर सिनियर सिटिजन यानी 75 साल की उम्र के लोगों को इस बार इनकम टैक्स में राहत दी है. सरकार ने उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है जो ITR नहीं भरते और टैक्स चोरी करते हैं. इसके लिए 1 अप्रैल से नए नियम भी लागू हो रहे हैं.

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PF को लेकर टैक्स में बदलाव

इनकम टैक्स के नए नियम के तहत सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक प्रोविडेंट फंड (PF) कॉन्ट्रिब्यूशन करने पर जो सालाना इंट्रेस्ट मिलता है उस पर टैक्स देना पड़ेगा. सरकार ने ऐसा इसलिए किया है कि इससे लोगो जायादा पीएफ में कॉन्ट्रिब्यूशन कर ज्यादा टैक्स न बचा सकें.
प्री फील्ड ITR फॉर्म मिलेगा

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इनकम टैक्स फाइल (ITR) करने में लोगों को सुविधा देने के लिए और इसे आसान बनाने के लिए प्री-फील्ड ITR फॉर्म की सुविधा दी जाएगी. इससे इनकम टैक्स फाइल करना आसान होगा.

प्री फील्ड ITR फॉर्म मिलेगा

इनकम टैक्स फाइल (ITR) करने में लोगों को सुविधा देने के लिए और इसे आसान बनाने के लिए प्री-फील्ड ITR फॉर्म की सुविधा दी जाएगी. इससे इनकम टैक्स फाइल करना आसान होगा.

75 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को टैक्स में छूट

सरकार 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है. ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा. हालांकि, ये उन बुजुर्गों को दिया जाएगा जिनका इनकम सोर्स पेंशन और FD पर मिलने वाले ब्याज से हैं. दूसरे आय के साधनों पर टैक्स देना पड़ेगा.

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टैक्स फाइल नहीं करने पर दोगुना TDS

सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206 AB को जोड़ा है. इसके तहत ITR फाइल नहीं करने पर सरकार दोगुना TDS वसूल करेगी. रिटर्न फाइल नहीं करने पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएस- TCS) भी ज्यादा लगेगा.

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Updated On: July 24, 2022 7:22 am

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